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'समाज में व्यवस्था के लिए सजा जरूरी', सुप्रीम कोर्ट ने दो विवाह करने वाले दंपत्ति को 6 महीने की सजा सुनाई - supreme court on bigamy

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधियों को सजा देते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सजा का प्रावधान समाज में व्यवस्था को बनाये रखने के लिए है. कोर्ट ने एक महिला और उसके दूसरे पति को दो विवाह करने के लिए छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)

By Sumit Saxena

Published : Jul 16, 2024, 1:37 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला और उसके दूसरे पति को दो विवाह करने के लिए छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई. कोर्ट ने सजा सुनाने में इस बात का ध्यान रखा कि दंपति का छह साल का बच्चा है. इसलिए कोर्ट ने दोषियों को बारी-बारी से सजा काटने का आदेश दिया.

पहली बार, जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि दूसरे पति को अपनी सजा काटने के लिए पहले आत्मसमर्पण करना होगा. अपनी सजा पूरी करने के बाद, महिला को अपनी सजा काटने के लिए दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा. सजा सुनाने का यह चरणबद्ध तरीका यह सुनिश्चित करेगा कि एक अभिभावक माता या पिता बच्चे के साथ रहे जबकि दूसरा जेल में सजा काटे.

यह मामला एक महिला से जुड़ा था जिसने अपनी पहली शादी के कानूनी रूप से वैध होने के बावजूद दोबारा शादी कर ली थी. शिकायत उसके पहले पति ने दर्ज की थी, जिसने मद्रास उच्च न्यायालय के अगस्त 2022 के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें महिला और उसके दूसरे पति को 'अदालत उठने तक कारावास' की सजा सुनाई गई थी - एक ऐसी सजा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता के लिए अपर्याप्त बताया.

पीठ ने ऐसी सजा देने के महत्व को रेखांकित किया जो अपराध की गंभीरता, जिस परिस्थिति में यह किया गया था और अपराधी के पिछले आचरण को दर्शाती हो. इस बात पर जोर देते हुए कि द्विविवाह जैसे गंभीर अपराधों के लिए कम सजा का समाज पर व्यापक रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है. कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसे अपराध के लिए सजा देने के मामले में जो समाज को प्रभावित कर सकता है, दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी को नाममात्र की सजा देकर छोड़ देना उचित नहीं है.

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए सजा देने में आनुपातिकता का नियम महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सजा देते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए. इसमें केवल अपराध के बाद से समय बीतने से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

इस बात पर जोर देते हुए कि नागरिक व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था में सामाजिक विश्वास बनाए रखने के लिए अपराध की गंभीरता के अनुपात में उचित सजा देना आवश्यक है. पीठ ने कहा कि सजा देते समय समाज के हितों की अनदेखी नहीं करते हुए पीड़ित के अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता पर विचार किए बिना केवल समय बीतने के कारण दी गई कम सजा लंबे समय में प्रतिकूल होगी और समाज के हित के खिलाफ होगी.

वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में अधिकतम सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि अपराध केवल उस व्यक्ति के पति या पत्नी की ओर से और अदालत की अनुमति से समझौता किया जा सकता है. निश्चित रूप से, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 के तहत दंडात्मक प्रावधान को बरकरार रखा गया है, जिसने 1 जुलाई से आईपीसी की जगह ले ली है.

पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि एक बार जब यह पाया जाता है कि आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध एक गंभीर अपराध है, तो इस मामले में मौजूद परिस्थितियां हमें यह मानने के लिए बाध्य करती हैं कि 'अदालत के उठने तक कारावास का प्रावधान उचित सजा नहीं है, जो सजा प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम के अनुरूप है. यह मानते हुए कि महिला और उसके दूसरे पति को दी गई सजा 'बेहद नरम' थी, पीठ ने यह ध्यान देने योग्य तथ्य पाया कि महिला को दूसरे पति से बच्चे को जन्म देने से दो महीने पहले तक पहले पति से गुजारा भत्ता मिला.

पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पहली आरोपी (महिला) ने दूसरे आरोपी से शादी की, जबकि अपीलकर्ता (पहले पति) और उसके बीच विवाह कायम था. इतना ही नहीं, इसके कायम रहने के दौरान, उसने दूसरे आरोपी से एक बच्चे को भी जन्म दिया. सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इस मामले में अनुचित नरमी बरती गई है.

इसके बाद अदालत ने महिला और उसके दूसरे पति की सजा बढ़ाकर छह महीने कर दी. साथ ही यह भी कहा कि उन्हें एक के बाद एक कारावास की सजा दी जाएगी ताकि बच्चे के साथ हमेशा एक माता-पिता रहे. पीठ ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा क्योंकि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में जारी किया जा रहा है.

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