नई दिल्ली: बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या किसी भी अन्य वित्तीय अकाउंट को अपने करते समय अकाउंट होल्डर को नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी होता है. यह नॉमिनी इसलिए मनाया जाता है, ताकि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो उसके खाते में जमा पैसा इन नॉमिनी को मिल सके.
अगर आपके पास भी कोई वित्तीय अकाउंट है तो आपने भी अकाउंट ओपन करते समय किसी को नॉमिनी बनाया होगा. बता दें अकाउंट ओपन करते वक्त फॉर्म में नॉमिनी का नाम, अकाउंट होल्डर्स के साथ संबंध, उम्र और पता जैसी जानकारी देनी होती है.
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी शख्स ने अपने अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसकी मौत के बाद उसके अकाउंट में जमा पैसे किसे दिए जाएंगे और क्या इस पैसे पर अकाउंट होल्डर्स के भाई-बहन क्लेम कर सकते हैं.
नॉमिनी न हो तो अकाउंट में जमा पैसे किसे मिलेंगे?
अगर किसी सख्स ने अपने बैंक अकाउंट के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया है और किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो उसके खाते में जमा पैसे उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाते हैं. बता दें कि एक शादीशुदा शख्स के कानूनी उत्तराधिकारी की लिस्ट में उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल होते हैं.