नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है. पेंशन के लिए जरूरी है कि मेंबर कम से कम 10 साल तक नौकरी करे और EPFO में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे. पेंशन कर्मचारी द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर तय होती है.
आमतौर पर ये पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है. हालांकि, अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता तो ईपीएफओ कर्मचारी को 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा देता है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्ते हैं.
अगर आप EPFO से ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है, जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है. ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो आज हम आपको बताना जा रहे हैं कैसे आप EPFO से ज्यादा पेंशन हासिल कर सकते हैं.
EPFO से कैसे हासिल करें एक्स्ट्रा पेंशन
बता दें कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक 58 साल पूरे होने पर कर्मचारी रिटायर हो जाता है. इसके बाद उसे पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 58 साल के बाद भी नौकरी में है, तो वो अपनी पेंशन को दो और सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोक सकते हैं और 60 की उम्र तक पेंशन फंड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं.
अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे हर साल 4 फीसदी की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है. यानी अगर कोई कर्मचारी 59 साल की उम्र पर पेंशन लेता है तो उसे 4 प्रतिशत की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी.
वहीं, अगर कोई शख्स 60 साल की उम्र पर पेंशन लेता है तो उसे 8 फीसदी की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी. गौरतलब है कि ऐसी स्थिति में पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद के सालों की पेंशन की सेवा और वेतन को भी लिया जाता है.
अर्ली पेंशन लेने से हो सकता है नुकसान
वहीं, अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है और आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम करते हैं, तो इसमें आपको मिलने वाली पेंशन की राशि कम हो जाती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से कम पेंशन मिलेगी.
उदाहरण के लिए अगर कोई ईपीएफओ सदस्य 56 साल की उम्र में मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92 प्रतिशत (100 फीसदी – 2×4) मिलेगा यानी उसे 8 प्रतिशत पेंशन घटकर मिलेगी. अर्ली पेंशन लेने के लिए आपको कॉम्पोसाइट क्लेम फॉर्म भरना होगा और 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
अर्ली पेंशन के लिए कौन नहीं कर सकता अप्लाई?
गौरतलब है कि अगर आपने 10 साल नौकरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी.
ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी विड्रॉ कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन यह है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं.
इस स्थिति में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जोड़ दिया जाएगा. इस तरह से नौकरी की 10 साल अवधि में जितने साल की कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा किया जा सकता है और आप 58 साल की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.
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