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बंदी की रिहाई में देरी पर हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को लगाई फटकार - Jammu Kashmir news - JAMMU KASHMIR NEWS

Delay in Releasing Detenu : जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक कैदी की रिहाई समय पर नहीं किए जाने को लेकर यूटी प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अन्यायपूर्ण हिरासत के कारण याचिकाकर्ता को 79 दिनों का नुकसान हुआ है.

Delay in Releasing Detenu
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 31, 2024, 5:10 PM IST

श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर):जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने एक बंदी को रिहा करने में अनुचित देरी करने पर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की निंदा की है.दरअसल याचिकाकर्ता मुनीब रसूल शेनवारी को 30 दिसंबर, 2023 को अदालत के फैसले के बावजूद रिहा नहीं किया गया था. वह तब तक कैद में रहा जब तक कि अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से उसकी रिहाई सुरक्षित नहीं हो गई.कोर्ट ने कहा कि अन्यायपूर्ण हिरासत के कारण शेनवारी के जीवन के 79 दिनों का नुकसान हुआ है.

शेनवारी द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका को हल करते हुए न्यायमूर्ति राहुल भारती ने पिछले निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी बारामूला के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तीखी टिप्पणी की.

न्यायमूर्ति भारती ने टिप्पणी की, 'इस अदालत ने दोनों कार्यालयों को इस अदालत की गंभीर चिंता से अवगत कराया है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी कानूनी आधार के केवल इस अदालत के हस्तक्षेप पर अपनी रिहाई पाने के लिए निवारक हिरासत में रहकर अपने जीवन के 79 दिन खो दिए हैं.'

शेनवारी को हुई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर सरकार को उन बंदियों को रिहा करने में 'जिम्मेदारी' सुनिश्चित करनी चाहिए जिनकी निवारक हिरासत को अवैध माना जाता है.

न्यायमूर्ति भारती ने जोर देकर कहा कि ऐसे बंदियों को बिना किसी अनुचित देरी के रिहा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 'यह अदालत उम्मीद करती है कि ऐसा दोबारा न दोहराया जाए और जब भी किसी बंदी की निवारक हिरासत को रद्द किया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तत्परता से कार्रवाई करे कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को समय की अनुचित हानि के बिना हिरासत से रिहा कर दिया जाए.'

जबकि अदालत ने अपने पहले के निर्देश के अनुरूप शेनवारी की रिहाई का आदेश दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश उसे गैरकानूनी हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकता है.

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