नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ से पूछा है कि वो भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को चलाने के लिए उसके आदेश के मुताबिक तदर्थ समिति के पुनर्गठन को लेकर क्या कदम उठा रहा है? जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि 16 अगस्त के उसके आदेश के अमल में भारतीय ओलंपिक संघ और केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया है? 16 अगस्त को हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगाते हुए कहा था कि भारतीय ओलंपिक संघ चाहे तो तदर्थ समिति का पुनर्गठन कर सकता है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पहलवानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निलंबित कमेटी ही काम कर रही है. तब कोर्ट ने मेहरा से कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है तो आप कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर करें और उस पर हम सुनवाई करेंगे.
मेहरा ने कहा कि संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, जिन पर यौन शोषण का मामला चल रहा है. इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है उसके बारे में व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए. तब मेहरा ने कहा कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश ने एक गोल्ड मेडल खोया है.