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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका - Hemant Soren petition - HEMANT SOREN PETITION

Supreme Court. ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए.

HEMANT SOREN PETITION
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2024, 12:25 PM IST

नई दिल्लीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को कानून सम्मत बताते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

बता दें कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका के बारे में बताया. उन्होंने अदालत से मामले को सुनवाई के लिए तुरंत सूचीबद्ध करने की अपील की. उन्होंने इसके लिए लोकसभा चुनाव का हवाला दिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेंगे.

बता दें कि लंबी पूछताछ के बाद ई़डी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. फिलहाल उन्हें बिरसा मुंडा जेल में रखा गया है.

बता दें कि मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मिले सबूत और दस्तावेज झूठे नहीं लगते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनके दिल्ली स्थित आवास से मिले पैसे उनके हैं और उनके माता-पिता के इलाज के लिए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बात प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई केवल पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों पर आधारित नहीं है. इसमें उनलोगों के बयान भी हैं, जिन्होंने खुद को इन संपत्तियों का असली मालिक बताया है. कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी, पुलिस और न्यायिक हिरासत के लिए दस्तावेजों की भरमार है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मानना सही नहीं कि ई़डी ने बिना किसी कारण हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है.

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