नई दिल्ली:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग के आरोपी और हालिया लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सांसद रशीद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने जमानत याचिका पर 4 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने 21 अगस्त को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था. बता दें कि कोर्ट ने रशीद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था.
रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. रशीद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
इन पर लगे हैं आरोप
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, रशीद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.