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कोचिंग हादसा: बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस, 9 अगस्त को अगली सुनवाई - RAU IAS COACHING INCIDENT - RAU IAS COACHING INCIDENT

RAU IAS COACHING INCIDENT : दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग हादसे में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. मामले में कार चालक को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

राउज आईएएस कोचिंग मामला
राउज आईएएस कोचिंग मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 7, 2024, 9:27 AM IST

Updated : Aug 7, 2024, 11:49 AM IST

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग हादसे में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करने का आदेश दिया है.

आज बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में हुए जलभराव में तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी. ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जांच
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. वहीं तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका पर कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल है. इस मामले में कार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

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दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. गौरतलब है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी में छात्रों के पढ़ाई करते समय बेसमेंट में अचानक पानी भरने से तीन छात्र फंस गए थे, जिनकी मौत हो गई थी.

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Last Updated : Aug 7, 2024, 11:49 AM IST

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