नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भलस्वा से सभी डेयरियों को घोघा डेयरी कॉलोनी में शिफ्ट करने के मामले पर राहत देने से इनकार कर दिया. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि9 अगस्त की अंतरिम आदेश को 23 अगस्त तक बढ़ाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो डेयरी को शिफ्ट करना चाहते हैं. साथ ही कोर्ट कहा कि जो भलस्वा से शिफ्ट करना चाहते हैं वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि अपने-अपने प्लॉट में कितने मवेशियों को पालने के लिए निर्माण कर रखा है.
इससे पहले 13 अगस्त को दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट से कहा था कि वो 16 अगस्त तक भलस्वा डेयरी में डिमोलिशन की कोई कार्रवाई नहीं करेगा. दरअसल भलस्वा डेयरी के निवासियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर भारी पुलिस बल के साथ इलाके में डेमोलिशन करने पहुंच गए हैं. उसके बाद दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट को 16 अगस्त तक कोई कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया था.
हाईकोर्ट ने जताई थी सख्त नाराजगीःहाईकोर्ट ने भलस्वा डेयरी में अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान चार लोगों की मौत होने की गलत सूचना पर सख्त नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि, "आपने कहा कि वहां चार मौत हुई लेकिन कोई मौत नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है. आप इस मामले में कोई भावनात्मक और राजनीतिक रूप न दें."
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