पटना: बिहार की पटना हाईकोर्टमें राज्य सरकार द्वारा एससी, एसटी,ओबीसी, ईबीसी श्रेणियों की आरक्षण सीमा 50 फीसदी से बढ़ा कर 65 फीसदी कर देने पर सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य की जनहित याचिकायों पर सुनवाई करेगी.
पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई: 9 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने एक कानून ला कर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी. पटना हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार का इस मामले पर जवाब भी देने का निर्देश दिया था.
बिहार में 75 फीसदी आरक्षण : बता दें कि बिहार में 75 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है. 65 फीसदी का आरक्षण SC, ST, OBC और EBC के लिए दिया जा रहा है जबकि 10 फीसदी आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी यानी EWS को दिया जा रहा है. इस तरह सामान्य श्रेणी के लिए कुल 35 फीसदी ही आरक्षण है. इसलिए इसके खिलाफ याचिका लगाई गई है.