बेंगलुरु: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल से संबंधित वीडियो के प्रसार के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है.
एसआईटी के प्रमुख बिजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के वीडियो साझा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 67 (ए), और धारा 228 ए (1) और 292 का उल्लंघन है. उन्होंने आगे कहा कि इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, एसआईटी के प्रमुख का कहना है कि हसन में हुए कुछ अश्लील वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा चुके हैं. इसे व्हाट्सएप के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर किया जा रहा है. इससे पीड़ितों की गरिमा और सम्मान पर असर पड़ रहा है.
एसआईटी ने यह भी बताया कि निजी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से वीडियो साझा करने वालों का भी पता लगाया जाएगा और अपराधियों को परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल पीड़ितों की गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं बल्कि इससे गंभीरता से निपटा जाएगा.