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बीजेपी-आरएसएस को ISI एजेंट बताने के मामले में दिग्विजय सिंह को कोर्ट से मिली राहत, कहा- सत्यमेव जयते

Digvijay singh gets relief from court : आरएसएस और बीजेपी को पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी का एजेंट बताने को लेकर दिग्विजय सिंह पर मानहानी का केस चल रहा था. इस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है.

Digvijay singh gets relief from court in defamation case rss bjp
मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को कोर्ट से मिली राहत

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 12, 2024, 1:44 PM IST

मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को कोर्ट से मिली राहत

ग्वालियर.बीजेपी-आरएसएस मानहानी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को ग्वालियर जिला कोर्ट (एमपीएमएलए कोर्ट) ने दोषमुक्त करार दिया है. अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कई बयानों को लेकर कोर्ट के चक्कर काट चुके हैं. हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए 'सत्यमेव जयते' कहा.

भिंड में बीजेपी-RSS पर की थी ये टिप्पणी

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को अपने भिंड दौरे के दौरान विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था, ' जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए, वे भाजपा और RSS से पैसे ले रहे हैं'. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के लिए मुसलमान कम और गैर मुसलमान ज्यादा जासूसी कर रहे हैं.

MPMLA कोर्ट में लगी थी मानहानि याचिका

पूर्व CM के इस बयान के बाद उनके खिलाफ ग्वालियर MPMLA कोर्ट में भाजपा कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने मानहानि याचिका लगाई थी. इस केस पर सुनवाई को लेकर आज मंगलवार को दिग्विजय सिंह ग्वालियर जिला कोर्ट पहुंचे थे. जहां एमपीएमएलए कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए जज महेंद्र सोनी ने इस केस में दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त करार दे दिया.

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फिर कहा- अपने बयान पर कायम हूं

इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, ' सत्य मेव जयते, सत्य की विजय होती है, जो एलिगेशन लगाए गए वे झूठे थे. मैं अपने बयान पर कायम हूं, क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का अध्यक्ष और बजरंग दल के लोग, आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करते रहे और पकड़े गए. मेरा यह आरोप है भाजपा पर, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? उनकी जमानत हो गई अपील क्यों नहीं की गई?'

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