नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे, तब भी उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का उसका आदेश बहुत स्पष्ट था. हमने विशेष रूप से कहा था कि हम किसी को अपवाद नहीं बना रहे हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को सह-आरोपी बनाया जाएगा.
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष केजरीवाल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप हमारी पार्टी के चुनाव चिह्न झाड़ू (आप का चुनाव चिह्न) को वोट देते तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने सवाल किया कि केजरीवाल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह एक धारणा है और हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है.
वहीं, केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कह रहे हैं. मैं एक हलफनामा दायर करूंगा. वह सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा रहे थे... '