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इंटरसेक्स शिशुओं, बच्चों के साथ चिकित्सा हस्तक्षेप को लेकर SC ने केंद्र से जवाब मांगा - SC seeks Centres response

SC seeks Centres response, इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में कोर्ट से चिकित्सा हस्तक्षेप से संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए एक विधायी तंत्र की आवश्यकता बताई गई है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट

By Sumit Saxena

Published : Apr 8, 2024, 3:24 PM IST

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें बच्चों के साथ चिकित्सा हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए एक विधायी तंत्र बनाकर इंटरसेक्स बच्चों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के याचिकाकर्ता गोपी शंकर एम की याचिका पर उक्त जवाब मांगा है. गोपी शंकर की ओर से अधिवक्ता आस्था दीप और सुजीत रंजन ने पक्ष रखा. मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बहुमत मानने पर ऐसे इंटरसेक्स व्यक्तियों को भी मतदाता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है. साथ ही कहा गया कि इंटरसेक्स बच्चे के साथ चिकित्सा हस्तक्षेप से संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र स्तर पर एक विधायी तंत्र की आवश्यकता है.

अन्य न्याय क्षेत्रों में इस तरह के चिकित्सा हस्तक्षेप दंडनीय अपराध हैं और डॉक्टरों की एक विशेष टीम को यह निर्धारित करना होता है कि लिंग निर्धारण सर्जरी तत्काल है या नहीं. वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बच्चा सूचित सहमति की उम्र प्राप्त नहीं कर लेता है, हमारे पास कोई कानूनी तंत्र नहीं है. दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को जनहित याचिका की सुनवाई में सहायता करने के लिए कहा.

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को प्रतिवादी बनाया है. याचिका में तर्क दिया गया कि इंटरसेक्स विशेषताओं वाले लोगों को लिंग शब्दों के परस्पर उपयोग के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

मामले में तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य में एससेक्स और लिंग शब्दों के परस्पर उपयोग की सीमा तक और उन व्यक्तियों के लिए एक छत्र शब्द के रूप में 'ट्रांसजेंडर' शब्द के उपयोग को खारिज करने की आवश्यकता है. याचिका में कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि इंटरसेक्स लोग वे होते हैं जो जननांगों, गोनाड (अंडाशय या अंडकोष जैसी प्रजनन ग्रंथियां) और गुणसूत्र पैटर्न सहित यौन विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं, जो पुरुष या महिला शरीर की विशिष्ट द्विआधारी धारणाओं के साथ फिट नहीं होते हैं. याचिका में कहा गया है कि यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिनमें कोई व्यक्ति प्रचलित लिंग मानदंडों के अनुरूप नहीं हो सकता है और लिंग पहचान की एक अंतर्निहित भावना महसूस कर सकता है जो जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है.

याचिका में कहा गया है कि गैर-बाइनरी लिंग पहचान वाले बच्चों के संबंध में पूरे देश में कोई समान नीति नहीं है और अधिकांश अस्पतालों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए. इंटरसेक्स बच्चों के सामने एक और कानूनी चुनौती उन्हें गोद लेना है. इंटरसेक्स बच्चे को गोद लेने के लिए कोई विशिष्ट रिकॉर्ड या नियम नहीं हैं. यहां तक कि गोद लेने और आश्रय गृहों में भी अंतरलिंगी बच्चों की विशेष देखभाल नहीं होती है.

याचिका में कहा गया है कि परिवार से इंटरसेक्स बच्चों का परित्याग कई मामलों में होता है. याचिका में कहा गया है कि जनगणना में इंटरसेक्स पहचान वाले लोगों को शामिल करने के लिए कोई उचित ढांचा नहीं है और जनगणना के लिए 'लिंग' के कॉलम में 'ट्रांसजेंडर' के रूप में विविध लिंग पहचान वाले व्यक्तियों को शामिल करना गलत है क्योंकि 'ट्रांसजेंडर' एक लिंग पहचान है. याचिका में इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों के साथ चिकित्सा हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए एक विधायी तंत्र के अधिनियमन पर विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में 'इंटरसेक्स' व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु की रिकॉर्डिंग का प्रावधान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

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