नई दिल्ली : बस मार्शलों के मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली सचिवालय से लेकर राजनिवास में हुए हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस की सिविल लाइन्स थाने में आप विधायकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की अलग-अलग धाराओं 3(5), 351(2), 126(2), 115(2) में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
बीजेपी विधायक ने आप पार्टी के विधायकों पर अभद्र व्यवहार और हाथापाई करने की शिकायत की है. विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शनिवार को जब वे भाजपा विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आतिशी को मार्शलों के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के बाद बैठक से बाहर आये तो सचिवालय परिसर में पहले से ही उपस्थित आम आदमी पार्टी के विधायकों और असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री आतिशी की मौजूदगी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की. इसके बाद वो मुख्यमंत्री आतिशी के साथ उपराज्यपाल से मिलने राजनिवास गए. एलजी से मिलकर जब वो बाहर आ रहे थे तो राज निवास के बाहर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और रोहित महरोलिया ने असामाजिक तत्वों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला कर दिया. इन दोनों घटनाओं की शिकायत दिल्ली पुलिस से करते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है.
सरकार का संवेदनहीन रवैयाः अजय महावर
बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि मार्शलों के मुद्दे पर सरकार का संवेदनहीन और उपेक्षा पूर्ण रवैया कल की बैठक में देखने को मिला. उन्होंने कहा कि भाजपा इन मार्शलों को नौकरी पर पुनः बहाल करने के लिए कृतसंकल्प है और इसके लिए उनसे जो भी बन सकेगा वह करेंगे. लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी सूरत में उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए जानबूझकर इस इस मामले को राजनीतिक रंग देते हुए इसमें रोड़ा अटका रहे हैं और मार्शलों की आवाज़ सदन में उठाने वाले भाजपा विधायकों के साथ बदसलूकी और हमला कर रहे हैं, जो कि अत्यंत ही चिंता का विषय है. आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता कल जिस तरह मीटिंग में व्यवहार कर रहे थे, सब पहले से स्क्रिप्टेड था.
सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 0478/2024 में इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा -
1. भारतीय न्याय संहिता 2023-3(5) -
यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी अधिसूचित क्षेत्र में है, तो उसके विरुद्ध इस धारा में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.