नई दिल्ली:जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात दिनों की अवधि के लिए जमानत मंजूर की है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक अंतरिम जमानत दी है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे. साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है. उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे.वह अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे.