दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव की वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध कराने की मांग खारिज - Delhi High court Rejects Petition

Delhi High court Rejects Petition: अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके याचिकाकर्ताओं ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की थी. जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 4, 2024, 8:02 PM IST

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में हुई चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि महज इस आधार पर सुनवाई नहीं कर सकते कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है. हाईकोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र इस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इस याचिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं.

दरअसल, हाईकोर्ट उन दो याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिनमें से एक अलीगढ़ से और दूसरे फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ चुके थे. अलीगढ़ से बिजेंद्र सिंह और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिंह ने चुनाव लड़ा था. सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, वीडियो रिकार्डिंग उत्तर प्रदेश में किए गए और निर्वाची पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी -

दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि निसंदेह निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन दोनों निर्वाचन क्षेत्र और सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस हाईकोर्ट से बाहर हैं, ऐसे में धारा 226 के तहत रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की छूट दी कि वे लोकसभा क्षेत्र के संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें-पॉक्सो कानून में रेप पीड़िता की हड्डियों की जांच के आधार पर उम्र निर्धारण करते समय ऊपरी सीमा पर ही हो विचार: हाईकोर्ट

ABOUT THE AUTHOR

...view details