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भलस्वा डेयरी में 16 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करेगा दिल्ली नगर निगम - Bhalswa Dairy Case

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने कहा कि वहां चार मौत हुई, लेकिन कोई मौत नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है. आप इस मामले में कोई भावनात्मक और राजनीतिक रूप न दें.

भलस्व डेयरी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
भलस्व डेयरी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 13, 2024, 2:30 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भलस्वा डेयरी में अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान चार लोगों की मौत होने की गलत सूचना पर सख्त नाराजगी जताई है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने कहा कि वहां चार मौत हुई, लेकिन कोई मौत नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है. आप इस मामले में कोई भावनात्मक और राजनीतिक रूप न दें.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा हम राजनीति से दूर रहते हैं हमें राजनीति में शामिल न करें, जिस समय आपने यह किया हमको पता था कि आप यह क्यों कर रहे हैं. आपका यह कहना कि चार लोगों की मौत हो गई यह पूरी तरह से गलत है. क्या कोर्ट के आदेश की वजह से 4 मौत हुई. इस मामले को स्कैन्डलाइज मत करिए.

डेमोलिशन के लिए पहुंची थी नगर निगम की टीम
सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वह 16 अगस्त को होने वाली सुनवाई तक वहां कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी. दरअसल, आज भलस्वा डेयरी के निवासियों की ओर से एक वकील ने इस मामले को कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर भारी पुलिस बल के साथ इलाके में डेमोलिशन करने पहुंच गए हैं. उसके बाद दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट को 16 अगस्त तक कोई कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया.

बता दें कि इसके पहले 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने भलस्वा से सभी डेयरियों को घोघा डेयरी कालोनी में चार हफ्ते के अंदर शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इसी आदेश का अनुपालन करते हुए दिल्ली नगर निगम की टीम पुलिस बलों के साथ भलस्वा डेयरी डेमोलिशन करने पहुंची थी.

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