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बीआएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED और CBI को नोटिस, 24 मई को अगली सुनवाई - K Kavita bail plea - K KAVITA BAIL PLEA

Delhi HC notice to ED: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

बीआरएस नेता के.कविता
बीआरएस नेता के.कविता (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2024, 3:37 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी को 24 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अब मामले में सुनवाई 24 मई को होगी. दरअसल बीआरएस नेता ने निचली अदालत से जमानत न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रख किया था. उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश, कानून सम्मत नहीं है.

याचिका में के. कविता ने कहा है कि वह दो बच्चों की मां है, जिनमें से एक नाबालिग है, जो उनकी गिरफ्तारी के कारण सदमे में है और डॉक्टरों की देखरेख में है. कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं. इसके पहले ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था.

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ईडी के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था और वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. गौरतलब है कि के. कविता, तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं.

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