नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जून महीने में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टी-1 समेत देश के तीन एयरपोर्ट की छत गिरने के मामले की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका को बंद कर दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद याचिका का निस्तारण करने का आदेश दिया.
याचिका सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इसके अध्यक्ष यतीन स्वामी ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि देश के तीन अलग-अलग हवाई अड्डों पर तीन दिनों में तीन दुर्घटनाएं हुईं जो हवाई अड्डों को लेकर गंभीर चिंता का विषय है. देश के एयरपोर्ट की छत गिरने से हवाई अड्डों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है. याचिका में हवाई अड्डों के भवनों के निर्माण की गुणवत्ता और दिल्ली समेत सभी हवाई अड्डा टर्मिनलों में अफसरों की ओर से दी गई मंजूरी की पड़ताल इंजीनियरों के विशेष समूह या सीबीआई को सौंपी जाए.
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