रायपुर/दिल्ली:छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. दोनों आरोपियों को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली है. हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आयेंगे या नहीं इस पर संशय बरकरार है. ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज की है. वहीं, इस मामले में मंगलवार 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.
साल भर बाद मिली जमानत:प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाला मामले में रानू साहू को पिछले साल 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद रानू साहू ने लोअर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 7 अगस्त तक के लिए रान साहू को जमानत दे दिया है. इधर, कोयला घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्लू ने नई एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआर निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई के खिलाफ दर्ज की गई है. जांच एंजेसी ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम के तहत दर्ज किया है. तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.