लेह लद्दाखः लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) एलएबी लद्दाख में प्रभावशाली लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) और अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है. कुछ माह पूर्व एलएबी ने लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा दिलाने की अपनी मांगों को लेकर लेह से दिल्ली तक एक महीने की पदयात्रा की थी. लेह एपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरूक के साथ ईटीवी भारत की संवाददाता रिनचेन एंगमो चुमिकचन ने गृह मंत्रालय के साथ उच्चाधिकार समिति के वार्ता के परिणामों पर चर्चा की.
रोजगार पर चर्चाः चेरिंग दोरजे लकरूक ने कहा, "अधिकांश चर्चा रोजगार पर केंद्रित थी. क्योंकि प्रशासन ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से कोई भर्ती नहीं की है. भर्ती नीतियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जो पहले अस्पष्ट थीं. उदाहरण के लिए, जबकि 95% आरक्षण कोटा पहले समझा गया था, लेकिन अधिवास के मानदंड अस्पष्ट थे. इस बार, स्पष्टता प्रदान की गई है. हालांकि लेह एपेक्स बॉडी ने 20 साल की अधिवास आवश्यकता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे 15 साल निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया था. इस नीति के अनुसार, कोई व्यक्ति जो यूटी का दर्जा प्राप्त करने के बाद 15 साल तक लद्दाख में रहता है, वह भर्ती परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र होगा."
अलग कैडर की मांगः लेह एपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख के लिए एक अलग कैडर रखने की अपनी प्राथमिकता व्यक्त की. उन्होंने कहा, "यदि यह संभव नहीं है, तो हमने सुझाव दिया कि इसे जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के साथ जोड़ा जा सकता है. हालांकि, हमने दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) में शामिल किए जाने के विकल्प को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है."
पहाड़ी परिषदों के विघटन पर चर्चा नहींः चेरिंग दोरजे लकरूक ने कहा "सरकार ने सवाल उठाया कि अगर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो परिषदों का क्या होगा. हमने जवाब दिया कि परिषदें हमारे लिए प्राथमिक महत्व की नहीं हैं, और भले ही वे भंग हो जाएं, दोनों मुख्य कार्यकारी पार्षदों (सीईसी) ने कोई आपत्ति नहीं जताई. यदि परिषदें हटा दी जाती हैं या भंग हो जाती हैं, तो विधायक उनकी जगह लेंगे. ऐसी स्थिति में, परिसीमन होगा, और लद्दाख को आवंटित सीटों की संख्या सरकार पर निर्भर करेगी. मेरी राय में, विधायकों की न्यूनतम संख्या 30 होनी चाहिए."
नोटर भूमि एजेंडा में नहींः नोटर भूमि मुद्दे के बारे में बोलते हुए लकरूक ने कहा कि यह उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था. बातचीत के दौरान इस पर चर्चा नहीं की गई थी. उन्होंने कहा, "हालांकि, सरकार ने लद्दाख में नोटर भूमि मुद्दे के बारे में एक घोषणा की है, जहां पहले ऐसी भूमि पर आवासीय और वाणिज्यिक भवन नहीं बनाए जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त, नोटर भूमि का पंजीकरण रोक दिया गया था, और अब इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है. सरकार ने इन निर्णयों के बारे में हमें सूचित कर दिया है."