नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना राजद्रोह के तहत आता है. बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश का आरोप गैर-जिम्मेदारी पूर्वक नहीं लगाया जा सकता. दरअसल, हाईकोर्ट बीजू जनता दल के सांसद और वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा की ओर से वकील जय अनंत देहादराय के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पिनाकी मिश्रा ने याचिका दायर कर अनंत देहादराय को अपने खिलाफ झूठे और मानहानि वाले आरोप लगाने से रोकने की मांग की है. मिश्रा की ओर से पेश वकील समुद्र सारंगी ने कहा कि अनंत देहादराय अपने ट्वीट में उन्हें केनिंग लेन और उड़िया बाबू कहकर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं. सुनवाई के दौरान अनंत देहादराय की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया सच्चाई सामने रखी जा रही है तो रोक का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है.
अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट के ब्लूमबर्ग मामले का हवाला दिया. तब सारंगी ने कहा कि देहादराय ने पिनाकी मिश्रा के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची है. बीजू जनता दल वैचारिक रूप से बीजेपी और प्रधानमंत्री के साथ है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवस्थी से पूछा कि पिनाकी मिश्रा प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे साजिश रच रहे हैं. तब अवस्थी ने किहा कि पिनाकी मिश्रा और महुआ मोइत्रा के संबंधों के आधार पर.
इस पर कोर्ट ने कहा कि आप समझिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के आरोप गंभीर हैं. जहां तक महुआ मोइत्रा के आरोपों का सवाल है तो वो हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश का किसी सांसद के खिलाफ आरोप लगाना काफी गंभीर है. आप इसे साबित करें नहीं तो हमें आप पर रोक लगानी होगी.