नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 15 अप्रैल तक के लिए CBI हिरासत में भेज दिया. जांच एसेंसी ने शुक्रवार को पांच दिनों की रिमांड मांगी थी. जिस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश जारी किया. सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों का फर्जीवाड़ा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है.
ED के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि इससे पहले, शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व CM केसीआर की बेटी के. कविता को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में के. कविता की भूमिका थी. सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी है. बता दें कि गुरुवार को के. कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया गया था.