नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वत से संबंधित एक मामले में तिरुपति जीएसटी कमिश्नरेट के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर निरीक्षक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने 17 दिसंबर को चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसमें सहायक आयुक्त, अधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं. ये सभी तिरुपति जीएसटी कमिश्नरेट में केंद्रीय कर आयुक्त के कार्यालय के हैं. उन पर चित्तूर स्थित निजी फर्म के प्रतिनिधि और अज्ञात सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों पर निजी कंपनी और अन्य पक्षों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए लोक सेवकों से रिश्वत मांगने और रिश्वत देने का आरोप है.
आरोपियों की पहचान अरिसेट्टी जगन्नाथ प्रसाद उर्फ एजे प्रसाद (सहायक आयुक्त), मोदवती जगन नायक (अधीक्षक), मादा बालाजी (निरीक्षक), गणेशराम महेंद्र चौधरी (निजी कंपनी के प्रतिनिधि) और अज्ञात सार्वजनिक और प्राइवेट व्यक्तियों के रूप में हुई है.
आरोप है कि, लोक सेवक एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न प्रतिष्ठानों, फर्मों, कंपनियों के परिसरों का निरीक्षण कर रहे थे और विभिन्न दस्तावेज एकत्र कर रहे थे. इसके बाद, वे कथित तौर पर फर्मों के मालिकों को सीजीएसटी कार्यालय, तिरुपति में उपस्थित होने के लिए बुला रहे थे और उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे.