नई दिल्ली: बिहार सरकार ने राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार ने आरक्षण कानूनों में संशोधन कर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था. बिहार सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में दलील दी है कि मराठा आरक्षण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सहित राज्यों की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें इंद्रा साहनी फैसले में निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के मद्देनजर मामले को बड़ी पीठ को भेजने की मांग की गई थी.
याचिका को इस आधार पर खारिज किया गया कि इंद्रा साहनी मामले में दिए गए फैसले में यह प्रावधान है कि अगर राज्य पिछड़ेपन की सामाजिक कसौटी को पूरा करने में सक्षम हैं तो 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यह प्रयोग किया और पूरी आबादी की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की. राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णयों का अनुपालन किया है और फिर आरक्षण अधिनियमों में संशोधन किया है.
राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह मानकर गंभीर गलती की है कि पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व केवल इसलिए है क्योंकि पिछड़े समुदाय कुल सरकार का 68.52 प्रतिशत हिस्सा हैं और कहा कि आरक्षण बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है.
पटना हाईकोर्ट ने अपने 20 जून के फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में बिहार विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित संशोधन संविधान के 'अधिकार से बाहर', 'कानून में खराब' और 'समानता खंड का उल्लंघन' थे.