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सांप के जहर की तस्करी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को मिली जमानत, लेकिन अभी रहना होगा जेल में, जानें क्यों - YouTuber Elvish Yadav got bail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 22, 2024, 4:48 PM IST

Updated : Mar 22, 2024, 8:02 PM IST

Snake Venom Case: रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार बिग बॉस ओटीटी विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को जमानत मिल गई. नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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नई दिल्ली/नोएडाः रेव पार्टियों में सांपों का जहर की सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार बिग बॉस ओटीटी विजेता और यूट्यूबरएल्विश यादव को जमानत मिल गई. शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय ने एल्विश को छोड़ने का आदेश दिया. हालांकि, उसे अभी भी जेल में ही रहना पड़ सकता है. दरअसल, उस पर गुरुग्राम में भी एक केस चल है. गुरुग्राम पुलिस ने रिहाई पर बी वारंट लगाया है. इसके चलते अभी रिहाई में पेज फंस सकता है.

गौतम बुद्ध नगर जेल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि कोर्ट में एल्विश यादव के मामले में 27 मार्च को सुनवाई है. गुरुग्राम कोर्ट से शनिवार को एल्विस यादव मामले में सुनवाई का समय मांगा जा रहा है. स्पष्ट है कि यदि कल गुरुग्राम कोर्ट मामले में सुनवाई नहीं करती है तो उसको कुछ और दिनों तक जेल में ही रहना पड़ सकता है. नोएडा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था. जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

एल्विश के वकील प्रशांत राठी का कहना है, "अदालत ने उन्हें (एल्विश यादव को) 50,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था. झूठे केस में फंसाया गया है. जमानत मिलने के बाद जल्द वो बाहर निकल जाएंगे. उनके साथ उनके दो दोस्तों को भी बेल मिल गई है."

मशहूर यूट्यूब एल्विस यादव पिछले 5 दिनों से ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद था. गुरुवार को वकीलों ने जमानत की अर्जी दी गई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप और धाराओं को पर्याप्त न मानते हुए जमानत देने का निर्णय लिया. एल्विस यादव की रिहाई शुक्रवार देर रात होने की उम्मीद है.

कल दो धाराओं में हुआ था संशोधनःगौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को पुलिस द्वारा लगाई गई दो धाराओं में संशोधन करते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया था. इसमें NDPS धारा 27 और 27A थी. पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 8/20 लगाई थी, जिसे संशोधित करते हुए 8/22 की धारा लगाई गई थी.

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Last Updated : Mar 22, 2024, 8:02 PM IST

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