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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी इंजीनियर रशीद ने दिल्ली HC में जमानत याचिका दायर की, सुनवाई कल - RASHID ENGINEER TERROR FUNDING CASE

बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर ने टेरर-फंडिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

बारामुल्ला सांसद राशिद इंजीनियर
बारामुल्ला सांसद राशिद इंजीनियर (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 22, 2025, 9:32 PM IST

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट जमानत याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा. इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए.

दरअसल, 24 दिसंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

बता दें कि रशीद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद से कोर्ट इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी. रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है.

राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, रशीद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला:एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.

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