मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया. बता दें कि विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA) ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को राज्यव्यापी में बंद का आह्वान किया है. वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SCP) प्रमुख शरद पवार 24 अगस्त बंद को वापस लेने की अपील की है.
इस संबंध में चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. साथ ही पीठ ने कहा कि कोर्ट बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से शुक्रवार को दायर दो याचिकाओं पर जल्द ही एक विस्तृत आदेश पारित करेगी.हाई कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी निवारक कदम उठाएगी. वहीं राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि बंद का आह्वान अवैध है.