लखनऊ:मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने हरदोई के जिलाधिकारी पेश हुए तो न्यायाधीश ने उन्हें मोबाइल हर समय ऑन रखने कि हिदायत दी. दरअसल, कोर्ट के सामने विस्फोटक लाइसेंस रीन्यू देरी से किये जाने पर याचिका दाखिल हुई थी. इस पर जिलाधिकारी को कोर्ट ने तलब किया था.
कोर्ट के सामने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि नेटवर्क में तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, जिस कारण लाइसेंस रीन्यू करने का आर्डर 15 अक्टूबर को दिया. कोर्ट ने जिलाधिकारी को भविष्य में मोबाइल फोन ऑन रखने की हिदायत दी.
दरअसल, हरदोई के नजाकत अली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कि थी. जिसमें उन्होंने बताया कि उसने आठ माह पहले ही विस्फोटक लाइसेंस के रेंन्यु के लिए जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद के यहां आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश पारित नहीं किया गया है. इस पर सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से कहा था कि जिलाधिकारी हरदोई से पूछ के बताएं कि याची के लाइसेंस रीन्यू एप्लिकेशन पर अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं हुआ.
कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल पर सरकारी वकील ने न्यायाधीश को बताया था कि जिलाधिकारी हरदोई को जब फोन किया गया, तो उनका फोन स्विच ऑफ था. ऐसे में कोर्ट ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद को 22 अक्टूबर को 10:15 पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि जिलाधिकारी जिले का प्रमुख होता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है तो यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा. मंगलवार को जब जिलाधिकारी कोर्ट के सामने पेश हुए, तो उन्हें न्यायधीश अब्दुल मोइन ने कहा कि भविष्य में मोबाइल ऑफ न हो.
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा यह बताने पर कि निर्देश प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी, हरदोई को फोन किया लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिलाधिकारी को तलब किया था. न्यायालय ने मंगलवार को 10.15 बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें यह बताने को कहा था कि ऐसी क्या परिस्थितियां थीं कि सरकारी वकील के काफी प्रयास के बावजूद उनसे संपर्क नहीं किया जा सका.