नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब पूनावाला को बाकी कैदियों की तरह एक दिन में आठ घंटे के लिए एकांतवास से छूट देने का आदेश दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रात में उसको एकांतवास में भेजा जाए. कोर्ट ने यह आदेश तिहाड़ जेल के अफसरों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
आफताब ने हाईकोर्ट से कहा था कि उसे केवल दो घंटे के लिए एकांतवास से मुक्त किया जाता है. एक घंटे सुबह और एक घंटे शाम. बाकी 22 घंटे वो एकांतवास में गुजारता है. याचिका में कहा गया था कि जेल के दूसरे कैदियों को दिन में आठ घंटे एकांतवास से छूट मिलती है. बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में शुक्रवार को तीन गवाहों ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने मामले से जुड़े कुछ डॉक्टर और अन्य गवाहों के भी बयान 12 जुलाई को दर्ज करने का आदेश दिया. 17 और 18 जुलाई को गवाहों से अभियोजन पक्ष सवाल जवाब किए जाएंगे.
साकेत कोर्ट ने 9 मई 2023 को इस मामले में आफताब के खिलाफ हत्या करने का आरोप तय कर दिया था. साकेत कोर्ट ने आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किए. सुनवाई के दौरान आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था और ट्रायल का सामना करने की बात कही.
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