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Shraddha murder case: दिन में 8 घंटे एकांतवास से बाहर रहेगा आफताब, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश - Aftab exempted solitary confinement

श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को दिन में आठ घंटे के लिए अनलॉक करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है. अफताब ने कोर्ट में अपने एकांतवास को बढ़ाने के लिए याचिका दायर किया था. उसका कहना था कि मुझे अन्य कैदियों की तरह 8 घंटे के लिए एकांतवास नहीं दिया जाता है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 15, 2024, 10:37 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब पूनावाला को बाकी कैदियों की तरह एक दिन में आठ घंटे के लिए एकांतवास से छूट देने का आदेश दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रात में उसको एकांतवास में भेजा जाए. कोर्ट ने यह आदेश तिहाड़ जेल के अफसरों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

आफताब ने हाईकोर्ट से कहा था कि उसे केवल दो घंटे के लिए एकांतवास से मुक्त किया जाता है. एक घंटे सुबह और एक घंटे शाम. बाकी 22 घंटे वो एकांतवास में गुजारता है. याचिका में कहा गया था कि जेल के दूसरे कैदियों को दिन में आठ घंटे एकांतवास से छूट मिलती है. बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में शुक्रवार को तीन गवाहों ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने मामले से जुड़े कुछ डॉक्टर और अन्य गवाहों के भी बयान 12 जुलाई को दर्ज करने का आदेश दिया. 17 और 18 जुलाई को गवाहों से अभियोजन पक्ष सवाल जवाब किए जाएंगे.

साकेत कोर्ट ने 9 मई 2023 को इस मामले में आफताब के खिलाफ हत्या करने का आरोप तय कर दिया था. साकेत कोर्ट ने आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किए. सुनवाई के दौरान आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था और ट्रायल का सामना करने की बात कही.

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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि आफताब ने सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने कहा था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था. श्रद्धा प्रैक्टो ऐप के जरिए डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी. कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो प्ले कर दिखाया था, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसको खोज लेगा और मार देगा.

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि श्रद्धा और आफताब का लिव इन रिलेशन हिंसक था. इतना ही नहीं श्रद्धा ने आरोप भी लगाया था कि आफताब उसको मारता और गाली देता था. श्रद्धा को मारकर टुकड़ों में काटने की भी धमकी देता था और तो और आफताब ने उसे मारने की भी कोशिश की थी. पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा, और खून के निशान मिले. श्रद्धा के खून फ्रीज और कमरे की अलमारी में लगे हुए मिले.

7 फरवरी 2023 को साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट 6629 पेजों का है. चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है.

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