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क्या है धारा 110 की कार्रवाई, जिसे सुनते ही अपराधियों के छूटने लगते हैं पसीने, लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू में 79 लोगों पर हुई कार्रवाई - Action under section 110 - ACTION UNDER SECTION 110

Action under section 110. लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया जारी है. मतदान के दौरान किसी भी तरह की हिंसा ना हो और लोग बेखौफ होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकें इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है. यही वजह है कि पलामू में 79 लोगों पर धारा 110 के तहत कार्रवाई की है.

Action under section 110
Action under section 110

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 17, 2024, 7:17 PM IST

Updated : Apr 17, 2024, 7:23 PM IST

पलामू:एक ऐसी धारा जिससे आपराधिक इतिहास वालों के पसीने छूटने लगते हैं. इस धारा का इस्तेमाल पुलिस और प्रशासनिक तंत्र शांति व्यवस्था के कायम करने में करती है. आम तौर पर लोग 107 की कार्रवाई को जानते हैं. लेकिन सीआरपीसी की धारा 110 के बारे में बेहद ही कम लोगों को जानकारी होती है. लोकसभा चुनाव के दौरान सीआरपीसी की धारा 110 अचानक चर्चा में आ गई है.

लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने 79 लोगों पर धारा 110 की कार्रवाई की है. कार्रवाई के बाद अचानक धारा 110 चर्चा में आई है. पिछले एक दशक में पहली बार पलामू के इलाके में 110 की कार्रवाई हुई है. लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू प्रशासन आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ताकि चुनाव के दौरान कोई अशांति फैला नहीं सके.

66 मुकदमों में शामिल 79 के खिलाफ हुई 110 की कार्रवाई

दरअसल, पलामू पुलिस गंभीर अपराध वाले मुकदमों का अनुसंधान किया था. इन मुकदमों में कौन-कौन से आरोपी बाहर हैं उनकी सूची तैयार की गई. विभिन्न स्तर पर यह सत्यापन किया गया कि जेल से बाहर रहने वाले कौन लोग अशांति फैला सकते हैं. पुलिस ने ऐसे 66 मुकदमों को चिन्हित किया और 79 आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया. इसी कड़ी में 3577 लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई की गई है. वहीं आधा दर्जन से अधिक लोगों को जिला बदर किया गया है. जबकि 6 से अधिक लोगों को जिला बदर करने का प्रस्ताव है. पलामू एसपी रीष्मा रामेशन ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि 3577 के खिलाफ 107 जबकि 79 के खिलाफ 110 की कार्रवाई की गई है. पलामू पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है.

क्या है सीआरपीसी की धारा 110? क्यों किया जाता है लागू

सीआरपीसी (code of criminals proceed 1973) के धारा 110 गंभीर अपराध या आपराधिक इतिहास से जुड़ा व्यक्ति जेल से बाहर है. संबंधित व्यक्ति समाज में अशांति फैला सकता है. अधिवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि यह धारा किसी अपराध को उकसाने से संबंधित है. इस धारा के तहत आरोपी को अपराध के अनुसार सजा दी जाती है. जिन लोगों पर धारा 110 की कार्रवाई होती है उन्हें संबंधित दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर बांड भरना होता है और अपने गतिविधि के बारे में जानकारी देनी होती है. कार्रवाई के दौरान जारी नोटिस में लिखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति को को क्यों नहीं भेज दिया जाए.

पलामू में कितने लोगों के खिलाफ हुई 110 की कार्रवाई

पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 11, हैदरनगर चार हरिहरगंज 12, चैनपुर 14, रामगढ़ में 4, मनातू में 1, पिपराटांड़ में 6, रेहला में 4, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में 23 के खिलाफ 110 की कार्रवाई की गई है.

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Last Updated : Apr 17, 2024, 7:23 PM IST

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