नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी डीएएमईपीएल (DAMEPL) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के निर्देश देने वाले एक मध्यस्थ फैसले के खिलाफ सुधारात्मक याचिका की अनुमति दे दी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अदालत के पिछले फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें डीएमआरसी को डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ रुपये का मध्यस्थ पुरस्कार देने का निर्देश दिया गया था. सीजेआई ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, 'इस अदालत के पास अनुच्छेद 136 में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं है.
पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे. विस्तृत निर्णय आज दिन में अपलोड किया जाएगा. 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी, डीएएमईपीएल को भुगतान करने के निर्देश देने वाले एक मध्यस्थ फैसले के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.