नलगोंडा:तेलंगाना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष मामलों की सुनवाई करने वाली नलगोंडा की द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने मंगलवार को अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 17 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस अदालत के इतिहास में यह पहली बार है कि एक साथ इतने लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
न्यायाधीश रोजा रमानी ने अजीमपेट के बत्ता लिंगय्या की निर्मम हत्या के मामले में 17 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिन दोषियों के खिलाफ सजा सुनायी गई है उनमें पंडित रामास्वामी, पंडित शैलू, पंडित रामुलु, पंडित मल्लेश, बंदगोर्ला वलराज, पंडित यदय्या, जक्कुला रमेश, पंडित श्रीकांत, पंडित सतीश, पंडित नरसय्या, पंडित सत्यनारायण, बंदगोर्ला नागम्मा, पंडित श्रीनू, पंडित मल्लय्या, पंडित लिंगय्या, जक्कुला लच्छय्या और पोलाबोयना लिंगय्या शामिल है. सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं.