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ନିର୍ଭୟା ମାମଲା: ନୂଆ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ - ବ୍ଲାକ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ 7ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

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ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ
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Published : Feb 7, 2020, 8:22 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଦାଏର ଯାଚିକା ଅପରିପକ୍ବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ 7ଦିନ ସମୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣାଣି କରି ବିନା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।

ଦୋଷୀମାନଙ୍କ କୌଣସି କେସ୍ ବିଚାରଧୀନ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଇର୍ଫାନ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା 7 ଦିନ ମହଲତ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଦୋଷୀ ଦୟା ଯାଚିକା ଆବେଦନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଦାଏର ଯାଚିକା ଅପରିପକ୍ବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ 7ଦିନ ସମୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣାଣି କରି ବିନା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।

ଦୋଷୀମାନଙ୍କ କୌଣସି କେସ୍ ବିଚାରଧୀନ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଇର୍ଫାନ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା 7 ଦିନ ମହଲତ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଦୋଷୀ ଦୟା ଯାଚିକା ଆବେଦନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

Intro:नई दिल्ली। निर्भया के गुनाहगारों के लिए डेथ वांरट जारी करने से पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी इंकार किया है। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में दायर अर्जी प्री-मैच्योर है। हाईकोर्ट ने दोषियों को क़ानूनी विकल्प  के लिए 7 दिन की मोहलत दी हुई है। वो मियाद बची हुई है।अभी अटकलबाजियों के आधार पर डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है।




Body:डेथ वारंट जारी किया जा सकता है
सरकारी वकील इरफान अहमद ने कहा कि उसे पिछले आदेशों पर गौर करना चाहिए।इरफान अहमद ने कहा कि दोषियों की कोई भी याचिका लंबित नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।इरफान अहमद ने कहा कि दोषियों की कोई भी याचिका लंबित नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।
किस डेट से 14 दिनों के बाद फांसी की डेट तय होगी-कोर्ट
इरफान अहमद ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी सात दिनों की समय सीमा तय कर दी है। तब कोर्ट ने पूछा कि किस डेट से 14 दिनों के बाद फांसी की डेट तय होगी। तब इरफान अहमद ने कहा कि 5 फरवरी से। कोर्ट ने फिर पूछा कि आप ये कैसे मानते हैं चौथा दोषी क्युरेटिव पिटीशन या दया याचिका दायर नहीं करेगा। तब सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसा होता तो इस कोर्ट के पिछले आदेश के बाद वह क्युरेटिव पिटीशन और दया याचिका दायर कर देता।
हाईकोर्ट की मियाद 11 फरवरी को खत्म हो रही है
निर्भया के माता-पिता की तरफ से वकील जीतेंद्र झा ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश 5 फरवरी से शुरू हो गया था। 11 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। इसलिए हाईकोर्ट की मियाद 11 फरवरी को खत्म हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया
 मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि केंद्र सरकार की दो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक शत्रुघ्न चौहान वाले फैसले में दिए गाइडलाइन में बदलाव की मांग वाली है और दूसरी आज जिसपर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा ए पी सिंह कहां हैं?। ए पी सिंह ने कहा कि मुझे पता नही क्या याचिका पीपी ने दाखिल की है। तब कोर्ट ने ए पी सिंह को कहा कि आप केवल कानून पर बात करेंगे और कुछ नही। ए पी सिंह ने कहा कि मैं देर से आने में माफ़ी चाहता हूं। मुझे केस के बारे में नही पता था। जज ने ए पी सिंह को डांट लगाते हुए कहा कि आप केवल लॉ पॉइंट पर बात करें।
अक्षय, मुकेश और विनय की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है
तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि अक्षय, मुकेश और विनय की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। अभी किसी भी फोरम में किसी भी दोषी की कोई याचिका लंबित नही है लिहाजा नया डेथ वारंट जारी किया जाए। 



Conclusion:पटियाला हाउस कोर्ट ने चारो दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दिया था
पिछले 31 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारो दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दिया था। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने चारो दोषियों को एक सप्ताह के अंदर कानूनी विकल्प आजमाने का निर्देश दिया था।


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