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अवैध संबंधों के शक में की गर्भवती पत्नी की हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद - उत्तरकाशी जिला एवं सत्र न्यायालय

Husband sentenced to life imprisonment in Uttarkashi अवैध संबंधों के शक में गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने साल 2020 में हत्या की घटना को अंजाम दिया था.

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कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 30, 2023, 8:32 PM IST

उत्तरकाशी: अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि नहीं भरी, तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के बिष्टपट्टी के जेष्ठवाड़ी बजियाणा में श्रीपाल सिंह नेगी ने 5 अप्रैल 2020 को अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी की घास कटाई के बहाने घर से दूर ले जाकर दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी थी. मामले में मृतका के पिता ने थाना धरासू में तहरीर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 अप्रैल 2020 को आरोपी पति श्रीपाल को गिरफ्तार कर लिया था.

मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम टिपरी निवासी महिला और श्रीपाल की शादी वर्ष 2017 में हुई थी. श्रीपाल महाराष्ट्र के एक होटल में नौकरी करता था, लेकिन कोविड से पहले घर आया और बाद में लॉकडाउन लगने के कारण जा नहीं पाया. मामले में धरासू थाना पुलिस ने 30 जून 2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय में आईपीसी की धारा 302 में आरोप पत्र दाखिल किया.

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह रावत ने बताया कि मामले में कुल 12 गवाह सहित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह की अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि पत्नी के हत्या के जुर्म में श्रीपाल वर्ष 2020 से टिहरी जेल में बंद है.

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उत्तरकाशी: अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि नहीं भरी, तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के बिष्टपट्टी के जेष्ठवाड़ी बजियाणा में श्रीपाल सिंह नेगी ने 5 अप्रैल 2020 को अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी की घास कटाई के बहाने घर से दूर ले जाकर दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी थी. मामले में मृतका के पिता ने थाना धरासू में तहरीर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 अप्रैल 2020 को आरोपी पति श्रीपाल को गिरफ्तार कर लिया था.

मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम टिपरी निवासी महिला और श्रीपाल की शादी वर्ष 2017 में हुई थी. श्रीपाल महाराष्ट्र के एक होटल में नौकरी करता था, लेकिन कोविड से पहले घर आया और बाद में लॉकडाउन लगने के कारण जा नहीं पाया. मामले में धरासू थाना पुलिस ने 30 जून 2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय में आईपीसी की धारा 302 में आरोप पत्र दाखिल किया.

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह रावत ने बताया कि मामले में कुल 12 गवाह सहित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह की अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि पत्नी के हत्या के जुर्म में श्रीपाल वर्ष 2020 से टिहरी जेल में बंद है.

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