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कम्पोनेंट प्लान के निर्माण में अनियमितता का मामला, डीएम ने बीडीओ से रिकवरी के दिए आदेश - डीएम के आदेश पर संबंधित अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

राज्य मंत्री जगवीर भंडारी ने भी आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी को इस मामलें में खंड विकास अधिकारी डीपी डिमरी व लेखाकार मदन सिह चौहान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने को पत्र लिखा था.

Purola news
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Published : Mar 6, 2021, 9:33 PM IST

पुरोला: मोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिदरी में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत स्वीकृत पीसीसी निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को खंडविकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और अवर अभियंता कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

इस मामले में खंड विकास अधिकारी से 5 लाख 29 हजार, 454 रूपये व ठेकेदार से 35,546रूपये की वसूली करने को भी कहा है. खंड विकास अधिकारी मोरी को उत्तरकाशी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है, जबकि अन्य के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई गतिमान है.

जानकारी के मुताबिक, मोरी ब्लॉक के सिदरी गांव में साल 2020 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति बस्ती के लिए पीसीसी खंडिजा निर्माण हेतु 11.27 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे. कार्यदायी संस्था खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा यह कार्य अनुसूचित जाति बस्ती में न कर गांव में किया गया और बिना निविदाएं आमंत्रित कर कार्य में लीपा-पोती की गई.

डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश
डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश

पढ़ें- सिंगल विंडो सिस्टम से होगा ट्रैफिक चालान का भुगतान, लोगों को मिलेगी राहत

सामाजिक कार्यकर्ता कृपाल सिंह राणा की शिकायत पर आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी ने इसकी जांच की थी. जांच में खंड विकास अधिकारी डीपी डिमरी द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किए कार्य करने और ठेकेदार को मूल्यांकन से अधिक धनराशी का भुगतान करने का मामला सामने आया है. इसके अलावा सहायक समाज कल्याण अधिकारी और लेखाकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का दोषी मानते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही जिलाधिकारी ने ठेकेदार को अनुचित लाभ देने हेतु मापाकंन में पायी गई अनियमितता में अवर अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से 5 लाख 29 हजार 456 रुपये और ठेकेदार से 35,546 रूपये वसूली करने के आदेश देते हुए शीघ्र इस धनराशि को शासकीय विभागीय खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में खंड विकास अधिकारी को उत्तरकाशी सम्बद्ध कर दिया गया है. राज्य मंत्री जगवीर भंडारी ने भी आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी को इस मामलें में खंड विकास अधिकारी डीपी डिमरी व लेखाकार मदन सिह चौहान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने को पत्र लिखा था.

पुरोला: मोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिदरी में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत स्वीकृत पीसीसी निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को खंडविकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और अवर अभियंता कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

इस मामले में खंड विकास अधिकारी से 5 लाख 29 हजार, 454 रूपये व ठेकेदार से 35,546रूपये की वसूली करने को भी कहा है. खंड विकास अधिकारी मोरी को उत्तरकाशी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है, जबकि अन्य के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई गतिमान है.

जानकारी के मुताबिक, मोरी ब्लॉक के सिदरी गांव में साल 2020 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति बस्ती के लिए पीसीसी खंडिजा निर्माण हेतु 11.27 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे. कार्यदायी संस्था खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा यह कार्य अनुसूचित जाति बस्ती में न कर गांव में किया गया और बिना निविदाएं आमंत्रित कर कार्य में लीपा-पोती की गई.

डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश
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सामाजिक कार्यकर्ता कृपाल सिंह राणा की शिकायत पर आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी ने इसकी जांच की थी. जांच में खंड विकास अधिकारी डीपी डिमरी द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किए कार्य करने और ठेकेदार को मूल्यांकन से अधिक धनराशी का भुगतान करने का मामला सामने आया है. इसके अलावा सहायक समाज कल्याण अधिकारी और लेखाकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का दोषी मानते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही जिलाधिकारी ने ठेकेदार को अनुचित लाभ देने हेतु मापाकंन में पायी गई अनियमितता में अवर अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से 5 लाख 29 हजार 456 रुपये और ठेकेदार से 35,546 रूपये वसूली करने के आदेश देते हुए शीघ्र इस धनराशि को शासकीय विभागीय खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में खंड विकास अधिकारी को उत्तरकाशी सम्बद्ध कर दिया गया है. राज्य मंत्री जगवीर भंडारी ने भी आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी को इस मामलें में खंड विकास अधिकारी डीपी डिमरी व लेखाकार मदन सिह चौहान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने को पत्र लिखा था.

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