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उत्तरकाशी: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, हत्या मामले में बेटी और दामाद को आजीवन कारावास - नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बीती 9 जून को एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी को घर से भगाने के शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है. उधर, नौगांव ब्लॉक के तिया गांव में तीन साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बेटी और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

murder case uttarkashi
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार.
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Published : Jun 11, 2022, 7:13 PM IST

उत्तरकाशी: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उत्तरकाशी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने नाबलिग पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर नौगांव ब्लॉक के तिया गांव में तीन साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बेटी और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में बीती 9 जून को एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी को घर से भगाने के शिकायत दर्ज कराई थी. महिला की शिकायत पर पुरोला पुलिस ने युवक के खिलाफ नाबालिग के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही मामले की विवेचना महिला एसआई दीपशिखा को सौंपी गई थी.

पढ़ें- हरिद्वार में CM धामी ने किया PM शहरी आवास योजना का शिलान्यास, महंगाई पर कांग्रेस को लताड़ा

वहीं, मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को उत्तरकाशी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है. साथ ही नाब‌ालिग युवती को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने दुष्कर्म किए जाने की बात बताई. नाबालिग के बयान के आधार पर युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की धाराएं भी बढ़ाई गई. एसओ पुरोला अशोक कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. जिसके बाद नाबालिग पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया गया है.

उधर, नौगांव ब्लॉक के तिया गांव में तीन साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बेटी और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 18 जून 2019 को आपसी झगड़े के दौरान कविता ने अपने पति सुनील निवासी कसलना तहसील बड़कोट के साथ मिलकर सम्पत्ति को लेकर पिता त्रेपन सिंह को मौत के घाट उतार दिया था.

घटना के समय मौके पर मौजूद कविता का भाई और मां डर के मारे जंगल की ओर भाग गए. ग्राम प्रहरी की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया. 1 सितंबर 2019 को मामले में राजस्व उप निरीक्षक राजेश सिंह रावत ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने सात गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए. जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.

उत्तरकाशी: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उत्तरकाशी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने नाबलिग पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर नौगांव ब्लॉक के तिया गांव में तीन साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बेटी और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में बीती 9 जून को एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी को घर से भगाने के शिकायत दर्ज कराई थी. महिला की शिकायत पर पुरोला पुलिस ने युवक के खिलाफ नाबालिग के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही मामले की विवेचना महिला एसआई दीपशिखा को सौंपी गई थी.

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वहीं, मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को उत्तरकाशी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है. साथ ही नाब‌ालिग युवती को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने दुष्कर्म किए जाने की बात बताई. नाबालिग के बयान के आधार पर युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की धाराएं भी बढ़ाई गई. एसओ पुरोला अशोक कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. जिसके बाद नाबालिग पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया गया है.

उधर, नौगांव ब्लॉक के तिया गांव में तीन साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बेटी और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 18 जून 2019 को आपसी झगड़े के दौरान कविता ने अपने पति सुनील निवासी कसलना तहसील बड़कोट के साथ मिलकर सम्पत्ति को लेकर पिता त्रेपन सिंह को मौत के घाट उतार दिया था.

घटना के समय मौके पर मौजूद कविता का भाई और मां डर के मारे जंगल की ओर भाग गए. ग्राम प्रहरी की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया. 1 सितंबर 2019 को मामले में राजस्व उप निरीक्षक राजेश सिंह रावत ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने सात गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए. जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.

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