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चॉकलेट दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ 35,000 का ठोका जुर्माना

Rape accused sentenced to 20 years by Rudrapur POCSO court रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 35,000 रुपए का अर्थदंड लगाया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 12, 2023, 5:06 PM IST

रुद्रपुर: 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के सामने 6 गवाह पेश किए. साथ ही जुर्माने की धनराशि से 25 हजार रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सरकार को भी नाबालिग की क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख रुपए देने का आदेश दिया है.

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि 2 जनवरी 2021 की शाम करीब पांच बजे उसकी 6 वर्षीय बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी. तभी 35 वर्षीय व्यक्ति बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी मूल रूप से पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: दुष्कर्म की शिकार नाबालिग युवती हुई गर्भवती, बच्चे को दिया जन्म, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

घटना के बाद बच्ची ने घर आकर अपनी आपबीती मां को बताई. जिसके बाद पिता ने कुंडा थाने में तहरीर सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. मामला पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में चल रहा था. इसके अलावा आरोपी को अपहरण की धारा 363 में 4 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही किसी महिला या लड़की को शादी के लिए मजबूर करने की धारा 366 में 5 साल के कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

ये भी पढ़ें: रुद्रपुर में चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आरोपी गिरफ्तार, बाइक भी बरामद

रुद्रपुर: 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के सामने 6 गवाह पेश किए. साथ ही जुर्माने की धनराशि से 25 हजार रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सरकार को भी नाबालिग की क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख रुपए देने का आदेश दिया है.

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि 2 जनवरी 2021 की शाम करीब पांच बजे उसकी 6 वर्षीय बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी. तभी 35 वर्षीय व्यक्ति बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी मूल रूप से पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है.

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घटना के बाद बच्ची ने घर आकर अपनी आपबीती मां को बताई. जिसके बाद पिता ने कुंडा थाने में तहरीर सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. मामला पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में चल रहा था. इसके अलावा आरोपी को अपहरण की धारा 363 में 4 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही किसी महिला या लड़की को शादी के लिए मजबूर करने की धारा 366 में 5 साल के कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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