रुद्रपुर: कोर्ट के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली ने युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता का आरोप है कि गदरपुर के गुरबाज विर्क नाम के शख्स ने ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर वीडियो वायरल कर जान से मारने की धमकी दी. मामले की शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाने के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली.
कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने कहा कि रजपुरा निवासी गुरबाज विर्क की उसके साथ दोस्ती थी. 28 फरवरी को घर पर अकेले होने की जानकारी पर गुरबाज विर्क उनके घर आया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली. पीड़िता का आरोप है कि वीडियो के सहारे ब्लैकमेल करते हुए आरोपी कई बार उसकी अस्मत से खेलता रहा.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में कोरोना वायरस का 'सफरनामा', जानिए कब-क्या हुआ?
पीड़िता ने घटना की जानकारी रुद्रपुर थाने में दी. पीड़िता का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर आरोपी गुरबाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है. मामले में कोतवाली कैलाश चंद्र भट्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.