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विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए, कबूतरबाज मां-बेटे पंजाब से गिरफ्तार

विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी (Fraud Name of Sending Abroad) करने वाले इनामी मां बेटे को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है. आरोपी साल 2019 से फरार चल रहे थे. जो अब तीन साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़े हैं.

kabootar bazi case
कबूतरबाज मां बेटा गिरफ्तार
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Published : Sep 16, 2022, 5:10 PM IST

Updated : Sep 16, 2022, 5:26 PM IST

रुद्रपुरः आखिरकार पुलिस ने तीन साल से फरार कबूतरबाज मां और बेटे को दबोच लिया है. आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम से बेरोजगार युवकों से साढ़े 12 लाख रुपए ठग लिए थे. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार का इनाम रखा था. अब एसओजी की टीम ने आरोपियों को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है.

एसएसपी मंजूनाथ टीसी (SSP Manjunath TC) ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2019 में थाना दिनेशपुर में धारा 420 आईपीसी (IPC Section 420) के तहत कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा (Fraud Name of Sending Abroad) कर कुछ युवकों से साढ़े 12 लाख रुपए ठग लिए थे. तहरीर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई.

कबूतरबाज मां बेटा गिरफ्तार.

वहीं, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि, मां बेटा हरगुन सिंह उर्फ रिंकल और कुलवीनदर कौर फरार चल रहे थे. जिसके बाद दोनों के ऊपर दस-दस हजार का इनाम रखा गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई. आखिरकार 5 सितंबर को एसओजी और दिनेशपुर पुलिस ने मां बेटे को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार (Police Arrested Mother and Son) किया. जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ेंः विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले कबूतरबाजों पर पुलिस कसेगा शिकंजा, ये है प्लान

क्या है आईपीसी की धारा 420? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है या बेईमानी और झांसे में लेकर उसकी बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति हड़पता है या फिर उसे नष्ट करता है. इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ जालसाजी, नकली हस्ताक्षर कर आर्थिक या मानसिक दबाव बनाकर दूसरे की संपत्ति को अपने नाम करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस थाने में एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है.

रुद्रपुरः आखिरकार पुलिस ने तीन साल से फरार कबूतरबाज मां और बेटे को दबोच लिया है. आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम से बेरोजगार युवकों से साढ़े 12 लाख रुपए ठग लिए थे. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार का इनाम रखा था. अब एसओजी की टीम ने आरोपियों को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है.

एसएसपी मंजूनाथ टीसी (SSP Manjunath TC) ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2019 में थाना दिनेशपुर में धारा 420 आईपीसी (IPC Section 420) के तहत कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा (Fraud Name of Sending Abroad) कर कुछ युवकों से साढ़े 12 लाख रुपए ठग लिए थे. तहरीर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई.

कबूतरबाज मां बेटा गिरफ्तार.

वहीं, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि, मां बेटा हरगुन सिंह उर्फ रिंकल और कुलवीनदर कौर फरार चल रहे थे. जिसके बाद दोनों के ऊपर दस-दस हजार का इनाम रखा गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई. आखिरकार 5 सितंबर को एसओजी और दिनेशपुर पुलिस ने मां बेटे को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार (Police Arrested Mother and Son) किया. जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

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क्या है आईपीसी की धारा 420? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है या बेईमानी और झांसे में लेकर उसकी बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति हड़पता है या फिर उसे नष्ट करता है. इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ जालसाजी, नकली हस्ताक्षर कर आर्थिक या मानसिक दबाव बनाकर दूसरे की संपत्ति को अपने नाम करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस थाने में एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है.

Last Updated : Sep 16, 2022, 5:26 PM IST
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