रुद्रपुरः पंतनगर एयरपोर्ट के 16 किलोमीटर दायरे में आने वाले स्थानों में अब 36 फीट से ऊपर निर्माण कार्य करने के लिए अब एनओसी लेनी पड़ेगी. पिछले कुछ माह में पंतनगर एयरपोर्ट में 520 निर्माण एजेंसियों द्वारा एनओसी के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे जिसमें से 390 एजेंसियों को एनओसी जारी कर दी गयी है जिसमें अधिकांश टावर हैं. बिना एनओसी के एयरपोर्ट के 16 किलोमीटर दायरे में निर्माण करने पर कार्रवाई की जाएगी.
अगर आप पंतनगर एयरपोर्ट के आस-पास 16 किलोमीटर के दायरे में निर्माण करना चाहते है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल एयरपोर्ट के 10 नॉटिकल दायरे में किसी भी ऊंची इमारत, टावर या अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा. एयरपोर्ट की चार सदस्यीय टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेगी जिसके बाद आप कार्य को प्रारम्भ कर सकते हैं.
इस संबंध में उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से 520 लोगों द्वारा एनओसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया था जिसमें से एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 390 लोगों को निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर दी है जबकि 130 लोगों की एनओसी रोकी गयी है.
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16 किलोमीटर के दायरे में 36 फीट से ऊपर निर्माण करने के लिए एयरपोर्ट से एनओसी लेनी पड़ेगी, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. एयरपोर्ट रनवे के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में निर्माण के अलग मानक हैं जो एक किलोमीटर की दूरी के बाद बदल जाते हैं.
वहीं एयरपोर्ट के डारेक्टर एसके सिंह ने बताया कि 16 किलोमीटर के दायरे में रनवे के आमने-सामने की जगह छोड़कर 36 फीट से ऊपर के निर्माण के लिए पंतनगर एयरपोर्ट से एनओसी लेनी जरूरी है.
इसके लिए एयरपोर्ट की ऑन लाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि रनवे के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में मानक प्रत्येक किलोमीटर में बदल जाते हैं. अब तक 520 लोगों द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं. जिसमें से 390 लोगों को एनओसी जारी कर दी गई है. 390 लोगों में अधिकांश लोगों ने मोबाइल टावर या फैक्ट्री की चिमनियों के लिए एनओसी मांगी गई है. पंतनगर एयरपोर्ट के 16 किलोमीटर दायरे में आने वाले स्थानों पर 36 फीट से ऊंचे निर्माण कार्य के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा.