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यूएस नगर में आज से 3 मई तक कर्फ्यू, इन चीजों में मिलेगी सशर्त छूट

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Published : Apr 26, 2021, 6:04 PM IST

यूएसनगर जनपद के सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में कर्फ्यू की घोषणा की गई है. ये कर्फ्यू 26 से 3 मई तक प्रभावी रहेगा.

Curfew
उधम सिंह नगर में कर्फ्यू

रुद्रपुर: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक दोपहर 12 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ गतिविधियों पर सशर्त छूट के साथ ही कर्फ्यू लगाया है. इसके अलावा अन्य स्थानों के लिए पूर्व के आदेश यथावत रहेंगे.

  1. फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाइसेंसधारी) दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकानें एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी.
  2. पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक की दुकानों को कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है.
  3. आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी.
  4. हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी.
  5. शादी और सम्बन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी. समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
  6. सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे. इनसे जुड़े हुये कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
  7. औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने में छूट होगी.
  8. रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी.
  9. शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे.
  10. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे.
  11. मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  12. वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी.
  13. कोविड-19 की जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी.
  14. पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे.
  15. 26 अप्रैल को बाजार 2:00 बजे तक खुले रहेंगे. पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
  16. कोविड -19 ड्यूटी से जुड़े हुये कार्मिकों को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी. जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत रहेंगे.
  17. गेहूं क्रय केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी.
    जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आदेश में कहा है कि कोविड 19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है. सभी प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें. उल्लघंन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगा.

रुद्रपुर: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक दोपहर 12 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ गतिविधियों पर सशर्त छूट के साथ ही कर्फ्यू लगाया है. इसके अलावा अन्य स्थानों के लिए पूर्व के आदेश यथावत रहेंगे.

  1. फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाइसेंसधारी) दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकानें एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी.
  2. पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक की दुकानों को कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है.
  3. आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी.
  4. हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी.
  5. शादी और सम्बन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी. समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
  6. सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे. इनसे जुड़े हुये कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
  7. औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने में छूट होगी.
  8. रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी.
  9. शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे.
  10. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे.
  11. मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  12. वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी.
  13. कोविड-19 की जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी.
  14. पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे.
  15. 26 अप्रैल को बाजार 2:00 बजे तक खुले रहेंगे. पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
  16. कोविड -19 ड्यूटी से जुड़े हुये कार्मिकों को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी. जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत रहेंगे.
  17. गेहूं क्रय केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी.
    जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आदेश में कहा है कि कोविड 19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है. सभी प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें. उल्लघंन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगा.
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