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तीन लाख रुपए का चेक बाउंस मामला, दोषी को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा

तीन लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने दोषी को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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Published : Feb 5, 2021, 7:09 PM IST

काशीपुर: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामले में दोषी को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा.

जानकारी के मुताबिक शिवनगर कालोनी निवासी सचिन अरोरा ने गौरव भल्ला पर चेक बाउंस का आरोप लगाया था. सचिन अरोरा ने कोर्ट में कहा था कि गौरव भल्ला निवासी भरसाड़ी लाल के साथ उनके परिवारिक संबंध थे. इन्हीं संबंधों की वजह से आरोपी गौरव भल्ला ने परिवादी सचिन अरोरा से तीन लाख रुपये उधार लिए थे. उक्त पैसे वापस भुगतान करने के एवज में एक चेक 25 जनवरी 2017 को अल्मोड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा काशीपुर का सचिन अरोरा को दिया.

पढ़ें- DGP का ऐलान, फायर सर्विस में 30 फीसदी पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती

सचिन अरोरा ने उक्त चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया, जो कि फंड इन्सफिसियेन्ट की टिप्पणी के साथ अनऑडिट हो गया. चेक बाउंस होने पर सचिन अरोरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस आरोपी गौरव भल्ला को भिजवाया. जिसके बाद भी उसने भुगतान नहीं किया. तब परिवादी सचिन अरोरा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया.

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को तलब किया और विचारण पश्चात परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया. इसके बाद अदालत ने आरोपी गौरव भल्ला को तीन लाख रुपए के चेक के भुगतान के बदले 4 लाख 50 हजार रुपये परिवादी सचिन अरोरा को अदा करने के आदेश दिए. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थडण्ड राज्य के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया. इसके अलावा गौरव भल्ला को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अर्थडण्ड जमा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

काशीपुर: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामले में दोषी को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा.

जानकारी के मुताबिक शिवनगर कालोनी निवासी सचिन अरोरा ने गौरव भल्ला पर चेक बाउंस का आरोप लगाया था. सचिन अरोरा ने कोर्ट में कहा था कि गौरव भल्ला निवासी भरसाड़ी लाल के साथ उनके परिवारिक संबंध थे. इन्हीं संबंधों की वजह से आरोपी गौरव भल्ला ने परिवादी सचिन अरोरा से तीन लाख रुपये उधार लिए थे. उक्त पैसे वापस भुगतान करने के एवज में एक चेक 25 जनवरी 2017 को अल्मोड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा काशीपुर का सचिन अरोरा को दिया.

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सचिन अरोरा ने उक्त चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया, जो कि फंड इन्सफिसियेन्ट की टिप्पणी के साथ अनऑडिट हो गया. चेक बाउंस होने पर सचिन अरोरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस आरोपी गौरव भल्ला को भिजवाया. जिसके बाद भी उसने भुगतान नहीं किया. तब परिवादी सचिन अरोरा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया.

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को तलब किया और विचारण पश्चात परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया. इसके बाद अदालत ने आरोपी गौरव भल्ला को तीन लाख रुपए के चेक के भुगतान के बदले 4 लाख 50 हजार रुपये परिवादी सचिन अरोरा को अदा करने के आदेश दिए. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थडण्ड राज्य के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया. इसके अलावा गौरव भल्ला को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अर्थडण्ड जमा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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