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शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के कचनाल गाजी की रहने वाली महिला ने एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और मारपीट करने के आरोप में न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

काशीपुर
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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Published : Nov 15, 2020, 7:06 PM IST

काशीपुर: कोतवाली पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर शादी करने के नाम पर शारीरिक शोषण करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है.

दरअसल, कोतवाली क्षेत्र के कचनाल गाजी की रहने वाली महिला ने एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और मारपीट करने के आरोप में न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: रुद्रप्रयाग: सड़क हादसे में बाइक सवार फौजी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

पीड़ित महिला ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. जिसमें कहा था कि वह अपने पति से तीन साल से अलग रह रही है. इस बीच पड़ोसी रवि ठाकुर उर्फ राजा उसके संपर्क में आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा. साथ ही गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया. इस बीच आरोपी ने उसके एटीएम से चार लाख रुपये भी निकाल लिए और शादी करने से मना कर दिया.

7 जनवरी को आरोपी फिर उसके घर आया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. इंकार करने पर वह पांच हजार रुपये लेकर भाग गया. पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी रवि ठाकुर उर्फ राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर: कोतवाली पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर शादी करने के नाम पर शारीरिक शोषण करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है.

दरअसल, कोतवाली क्षेत्र के कचनाल गाजी की रहने वाली महिला ने एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और मारपीट करने के आरोप में न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

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पीड़ित महिला ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. जिसमें कहा था कि वह अपने पति से तीन साल से अलग रह रही है. इस बीच पड़ोसी रवि ठाकुर उर्फ राजा उसके संपर्क में आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा. साथ ही गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया. इस बीच आरोपी ने उसके एटीएम से चार लाख रुपये भी निकाल लिए और शादी करने से मना कर दिया.

7 जनवरी को आरोपी फिर उसके घर आया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. इंकार करने पर वह पांच हजार रुपये लेकर भाग गया. पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी रवि ठाकुर उर्फ राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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