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रेप के आरोपी सिपाही की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल

नाबालिग से रेप मामले में आरोपी सिपाही की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया.

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दुष्कर्म आरोपी सिपाही की जमानत याचिका खारिज
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Published : Sep 25, 2021, 6:57 PM IST

काशीपुर: बीते वर्ष आईटीआई थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी सिपाही ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया.

बीते साल आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी एक ना‌बालिग ने तहरीर देकर बताया कि 2017 में जब वह 15 साल की थी, उस दौरान वह मझरा स्थित विद्यालय में पढ़ती थी. इस दौरान उसकी मुलाकात बरखेड़ा पांडेय निवासी दीपक सागर से हुई. दीपक सागर ने उसे अपने प्यार के जाल में फांस लिया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इस साजिश में कई अन्य लोगों ने भी उसका साथ दिया.

ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा के तरुण आत्महत्या मामले में परिजनों ने SSP से लगाई न्याय की गुहार

मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. शुक्रवार को सिपाही न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर रमेश चंद्र के कोर्ट में हाजिर हुआ. उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की. वहीं, पीड़िता की अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने पैरवी की.

उन्होंने आरोपी को जमानत न देने की अपील कोर्ट से की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और उसे जेल भेज दिया. अधिवक्ता संजीव आकाश ने बताया क‌ि दीपक वर्तमान में रिजर्व पुलिस बल की बैलपड़ाव बटालियन में तैनात है.

काशीपुर: बीते वर्ष आईटीआई थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी सिपाही ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया.

बीते साल आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी एक ना‌बालिग ने तहरीर देकर बताया कि 2017 में जब वह 15 साल की थी, उस दौरान वह मझरा स्थित विद्यालय में पढ़ती थी. इस दौरान उसकी मुलाकात बरखेड़ा पांडेय निवासी दीपक सागर से हुई. दीपक सागर ने उसे अपने प्यार के जाल में फांस लिया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इस साजिश में कई अन्य लोगों ने भी उसका साथ दिया.

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मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. शुक्रवार को सिपाही न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर रमेश चंद्र के कोर्ट में हाजिर हुआ. उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की. वहीं, पीड़िता की अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने पैरवी की.

उन्होंने आरोपी को जमानत न देने की अपील कोर्ट से की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और उसे जेल भेज दिया. अधिवक्ता संजीव आकाश ने बताया क‌ि दीपक वर्तमान में रिजर्व पुलिस बल की बैलपड़ाव बटालियन में तैनात है.

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