काशीपुरः उधमसिंह नगर के काशीपुर में एक महिला ने विधायक के पूर्व ड्राइवर पर मदद के नाम पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है. फिलहाल, पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, काशीपुर के मानपुर रोड निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि साल 2016 में उसका पति लापता हो गया था. उसने 15 सितंबर 2016 को पति की गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई गई थी. वो स्थानीय विधायक से मदद मांगने गई थी. जहां उसकी मुलाकात कुंडेश्वरी शिवलालपुर डल्लू निवासी सतवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह से हुई. सतबीर सिंह ने खुद को विधायक का ड्राइवर बताया और उसका मोबाइल नंबर ले लिया. उसके बाद से ही व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगा.
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पीड़िता ने आरोप लगाया कि सतवीर ने 14 फरवरी 2017 की शाम को उसकी मदद करने की बात कहकर घर में घुस आया और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया. जब उसने पुलिस और विधायक से शिकायत करने की बात कही तो सतवीर ने उसे विश्वास में लेकर कहा कि वो उससे शादी कर लेगा. वो शादीशुदा नहीं है और दोनों साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे.
तहरीर में कहा कि सतवीर उसे झांसे में लेकर उसके साथ करीब 5 सालों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान उसने उसका तीन बार उसका गर्भपात भी करा दिया. पीड़िता का आरोप है कि सतवीर ने अश्लील फोटो और अश्लील वीडियो भी बना लिए. जिसे वो वायरल करने की धमकियां देता है. पीड़िता के मुताबिक, 6 जुलाई 2021 को सतवीर सुबह घर से देहरादून जाने की बात कहकर निकला, जब 8 जुलाई तक वो घर वापस नहीं लौटा तो उसने 9 जुलाई को पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भी सतवीर को बुलाया और उनकी काउंसलिंग हुई.
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वहीं, सतवीर उसे पंजाब लेकर जाने की बात करने लगा. जिस पर पीड़िता ने अपना मकान किराए पर दे दिया. बताया जा है कि बीती एक अक्टूबर की रात को सतवीर उसे पंजाब ले जाने से मना करने लगा और उसके साथ गाली-गलौज कर दी. आरोप है कि उसे बेल्ट से पीटा और गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया. जहां से पीड़िता बमुश्किल अपनी जान बचा कर भागी.
इस दौरान आरोपी सतबीर सिंह ने कहा कि उसने उसने बयान दिए थे और वो उसे पंजाब नहीं ले जाएगा. अगर महिला को पंजाब लेकर गया तो वो उसे जान से मार देगा. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 313, 323, 504, 506 आईपीसी में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.