रुद्रपुर: साल 2011 में दो अक्टूबर को हुए सांप्रदायिक दंगे (rudrapur communal riot) के मुकदमे में 11 साल बाद पांच अभियुक्तों को कोर्ट से राहत मिली है. ऐसे में आज इस मामले की सुनवाई करते हुए पांचों अभियुक्तों को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. वहीं, इसी दंगे के एक अन्य केस में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित दो लोग पहले ही बरी हो चुके हैं.
बता दें कि 2 अक्टूबर 2011 में हुए रुद्रपुर दंगे के पांच आरोपितों को जिला एवं सत्र न्यायालय की अपर जिला जज तृतीय रजनी शुक्ला (Additional District Judge Rajni Shukla) ने दोषमुक्त कर दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिवाकर पांडेय (Advocate Diwakar Pandey) ने बताया कि 2011 में जिला मुख्यालय रुद्रपुर में दंगा हो गया था. इस दंगे में चार लोगों की मौत हो गई थी. ऐसे में इस मामले में तत्कालीन कोतवाल आरएस रतवाल द्वारा रुद्रपुर कोतवाली में 37 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.
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वहीं, इस मामले के जांचकर्ता विजय चंद्र गोसाई द्वारा 26 नवंबर 2013 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसके बाद न्यायलय में पूरे मामले का परीक्षण चला. इस दौरान अभियोजन के द्वारा 9 गवाह पेश किए गए. न्यायलय द्वारा गवाहों के परीक्षण के दौरान पांच आरोपित सलीम अहमद, मन्नू शर्मा, जॉनी भाटिया, विजय यादव और नवरतन गंगवार को संदेह का लाभ देते हुए और साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया है.