रुद्रपुर: एनएच 74 की निर्माणदायी संस्था गल्फार कंपनी सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा खनन विभाग के कर्मचारी की तहरीर पर दर्ज किया गया है. आरोप है कि एनएच 74 के लिए मिट्टी की पुरानी परमिशन पर छेड़छाड़ कर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
एनएच-74 के लिए गल्फार कंपनी को मिट्टी उठान की परमिशन के पत्र पर छेड़छाड़ कर उसे आगे बढ़ाने के मामले में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के होशियार सिंह की तहरीर पर केलाखेड़ा थाना पुलिस ने रिजवान, गल्फार कंपनी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस को सौंपी गई तहरीर में बताया गया है कि 4 अक्टूबर, 2022 की रात लगभग साढ़े 9 बजे रिजवान अल्वी, रिहान (निवासी रतनामडैया), हरपाल टोपी (निवासी ग्राम गुमसानी) और सलीम (निवासी हल्द्वानी) ने रतनामडैया के खेत से अवैध रूप से खनन किया.
जब खनन का विरोध किया गया तो मौके पर एसओ केलाखेड़ा पहुंचे. एसओ ने देखा कि आरोपियों के पास जिलाधिकारी का एक परमिशन पत्र था. जांच के दौरान पता चला कि जिलाधिकारी कार्यालय से इस तरह की कोई परमिशन दी ही नहीं गई है. मामले की जांच अपर जिलाधिकारी ने एसडीएम बाजपुर और उप निदेशक खनन को सौंपी थी.
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जांच के दौरान पाया गया कि 23, अगस्त 2022 को जारी अनुज्ञा पत्र से छेड़छाड़ कर 23, सितंबर 2022 किया गया था. जांच के दौरान पता चला कि गल्फार इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को NH-74 काशीपुर सितारगंज के स्थान गदरपुर बाईपास हेतु दिनांक 23/8/22 को जारी अनुमति अतिरिक्त दिनांक 11/10/22 तक कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी. अब मामले में थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है.