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काशीपुर: उच्च न्यायालय के आदेश पर काशीपुर में हटाया गया अतिक्रमण

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Published : Aug 22, 2020, 7:00 PM IST

काशीपुर में आज उच्च न्यायालय के आदेश पर बाजपुर रोड स्थित ग्राम हेमपुर इस्माइल में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

काशीपुर
अतिक्रमण पर चला जेसीबी

काशीपुर: उच्च न्यायालय के आदेश पर काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित ग्राम हेमपुर इस्माइल में आज स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

अतिक्रमण हटाने के दौरान उप जिलाधिकारी और वर्तमान में नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे गौरव कुमार सिंघल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग तथा एनएच की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बना हुए थे. उन्हें हटाने को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने इन्हें हटाने के आदेश दिए थे. जिसके क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है.

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आपको बताते चलें कि काशीपुर नगर निगम के सभागार में बीते 29 जून को बाजपुर रोड स्थित हेमपुर इस्माइल के 40 में से 4 परिवारों के लोग इस मामले में अपना पक्ष रखने पहुंचे थे. इसके बाद 2 जुलाई को नगर निगम ने इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा था.

काशीपुर: उच्च न्यायालय के आदेश पर काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित ग्राम हेमपुर इस्माइल में आज स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

अतिक्रमण हटाने के दौरान उप जिलाधिकारी और वर्तमान में नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे गौरव कुमार सिंघल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग तथा एनएच की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बना हुए थे. उन्हें हटाने को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने इन्हें हटाने के आदेश दिए थे. जिसके क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है.

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आपको बताते चलें कि काशीपुर नगर निगम के सभागार में बीते 29 जून को बाजपुर रोड स्थित हेमपुर इस्माइल के 40 में से 4 परिवारों के लोग इस मामले में अपना पक्ष रखने पहुंचे थे. इसके बाद 2 जुलाई को नगर निगम ने इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा था.

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